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ऑनलाइन ब्रोकर्स

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ambala today news 25 प्रतिशत छूट व ब्याज माफी के साथ ऑनलाइन भी जमा करवा सकते है प्रॉपर्टी टैक्स

नगर निगम कार्यकारी अधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2020 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से 2017 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। यह छूट 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाएगें, उन्हें नोटिस जारी कर उनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ambala today news 25 प्रतिशत छूट व ब्याज ऑनलाइन ब्रोकर्स माफी के साथ ऑनलाइन भी जमा करवा सकते है प्रॉपर्टी टैक्स

ऑनलाइन ऐसे जमा करवाएं अपना प्रॉपर्टी ऑनलाइन ब्रोकर्स टैक्सः

नगर निगम कार्यालय की सीएफसी के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक नगर निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमसीवाईएनआर डॉट कॉम पर जाकर भी अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी धारक को नगर निगम की वेबसाइट ऑनलाइन ब्रोकर्स पर जाए। फिर बाई तरफ होम के नीचे प्रॉपर्टी टेक्स पर जाए। प्रॉपर्टी टेक्स पर क्लिक करें। अपनी प्रॉपर्टी आईडी डाले। पीपीआईडी डालने के बाद गेट प्रॉपर्टी टेक्स डिटेल पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर व प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें। क्लिक ऑनलाइन ब्रोकर्स ऑनलाइन ब्रोकर्स करते ही आपकी प्रॉपर्टी ऑनलाइन ब्रोकर्स आईडी और टेक्स का ब्यौरा आ जाएगा। इसके ऑनलाइन ब्रोकर्स बाद प्रोसिड द पैमेंट पर क्लिक करके एटीएम, डेबिट ऑनलाइन ब्रोकर्स कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेजएप्प, यूपीआई जैसे ऑनलाइन ब्रोकर्स ऑनलाइन पैमेंट माध्यमों से अपना प्रॉपर्टी टेक्स जमा करवा सकते है। आपकों अपनी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रसीद ई-मेल आईडी पर प्राप्त होगी।

सीएफसी की पांच विंडों पर जमा हो रहा टैक्सः

छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की 31 अक्तूबर अंतिम तिथि है। जिसके चलते ऑनलाइन ब्रोकर्स प्रॉपर्टी धारकों की नगर निगम कार्यालय में भीड़ लगना स्वाभाविक है। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम के सीएफसी (नागरिक सुविधा केंद्र) में टोकन सिस्टम के द्वारा प्रॉपर्टी टेक्स जमा किया जा रहा है। शहरवासियों को परेशानी न हो इसके लिए सीएफसी में सात विंडो बनाई गई है। जिनमें से पांच विंडों ऑनलाइन ब्रोकर्स पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। टोकन नंबर आने पर प्रॉपर्टी टैक्स धारक इन विंडों पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। ambala today news 25 प्रतिशत छूट व ब्याज माफी के साथ ऑनलाइन भी जमा करवा सकते है प्रॉपर्टी टैक्स

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